सूचनात्मक गाइड / Information Guide: यह पेज केवल नागरिकों व अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए तैयार की गई गाइड है। यह MoRTH या Parivahan का आधिकारिक पोर्टल नहीं है। आधिकारिक सेवाओं के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक्स का उपयोग करें।

Driving License Online Services 2026

सारथी परिवहन सेवा - ऑनलाइन लर्नर और परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस गाइड

Driving License Quick Overview (दस्तावेज़ विवरण)

Document Type
Driving License (Learner / Permanent)
Issuing Authority
MoRTH / State RTOs
Stages of DL
Learner (LL) → Permanent (DL)
Official Portal
sarathi.parivahan.gov.in

English A Driving License (DL) is an official document issued by the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) through the Regional Transport Offices (RTO) of various states. It legalizes the holder to operate motor vehicles on public roads across India. Beyond its primary role in traffic regulation, a Driving License is universally accepted as a robust proof of identity, age, and address. For candidates seeking government employment, holding a valid DL is often a critical eligibility criterion for numerous posts in police forces, forest departments, fire brigades, defense services, and public transportation corporations. The Sarathi Parivahan online portal has digitized the entire workflow, allowing citizens to apply for a Learner's License, schedule driving tests for a Permanent DL, request a duplicate license, or renew expired licenses from the comfort of their homes.

Hindi ड्राइविंग लाइसेंस (DL) भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) के माध्यम से जारी किया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है। यह दस्तावेज इसके धारक को भारत की सार्वजनिक सड़कों पर मोटर वाहन चलाने की अनुमति प्रदान करता है। यातायात विनियमन के अलावा, ड्राइविंग लाइसेंस को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान, आयु और निवास स्थान के एक मजबूत और प्रमाणित प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुलिस विभाग, वन विभाग, सुरक्षा बलों, अग्निशमन सेवा और सार्वजनिक परिवहन निगमों में विभिन्न पदों (जैसे कांस्टेबल, वन रक्षक, चालक) पर भर्ती के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य योग्यता होती है। 'सारथी परिवहन' ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी व्यवस्था को अत्यधिक सरल और पारदर्शी बना दिया गया है, जिससे नागरिक घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परमानेंट ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक कर सकते हैं और नवीनीकरण (DL Renewal) जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Sarathi Parivahan Driving License Online Application Step 1
चित्र 1: सारथी पोर्टल पर नया लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने का प्रारंभिक चरण (RTO Selection Menu)

Sarathi Parivahan Online Services Quick Links

Track Driving License Status Screen
चित्र 2: सारथी पोर्टल पर एप्लीकेशन नंबर द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस स्टेटस जांचने की स्क्रीन

How to Apply for a Learner's License Online (लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन कैसे बनाएं)

  1. आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं।
  2. सूची में से अपने राज्य (State) का नाम चुनें।
  3. मुख्य स्क्रीन पर "Apply for Learner Licence" विकल्प पर क्लिक करें।
  4. यदि आप आधार द्वारा आवेदन (Aadhaar Authentication) चुनते हैं, तो आप बिना RTO कार्यालय गए परीक्षा दे सकते हैं।
  5. अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी द्वारा सत्यापित करें।
  6. मांगी गई जानकारी भरें, फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें (यदि आवश्यक हो), और ऑनलाइन फीस का भुगतान करें।
  7. ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखने के बाद कंप्यूटर पर ऑनलाइन लर्निंग टेस्ट दें। परीक्षा पास करते ही आपका लर्निग लाइसेंस डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा।

Frequently Asked Questions (FAQs) - ड्राइविंग लाइसेंस

❓ ड्राइविंग लाइसेंस (DL) ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले आपको सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाकर 'Apply Learner License' का आवेदन करना होगा। लर्निग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent DL) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
❓ लर्निंग लाइसेंस (LL) क्या होता है और इसकी वैधता कितनी है?
लर्निंग लाइसेंस (Learner's License) एक अस्थायी लाइसेंस है जो नए चालकों को गाड़ी चलाना सीखने के लिए जारी किया जाता है। इसकी वैधता जारी होने की तिथि से केवल 6 महीने (180 दिन) की होती है। इसके समाप्त होने से पहले आपको परमानेंट डीएल के लिए आवेदन करना होता है।
❓ ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?
आप सारथी परिवहन पोर्टल (sarathi.parivahan.gov.in) पर जाकर अपना राज्य चुनें और मुख्य मेनू में 'Application Status' विकल्प पर क्लिक करें। वहां अपना आवेदन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि दर्ज करके अपने डीएल का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
❓ क्या बिना RTO कार्यालय गए लर्निंग लाइसेंस बन सकता है?
हाँ, भारत के अधिकांश राज्यों में अब आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) द्वारा ऑनलाइन 'Contactless Learner License' सेवा शुरू की गई है। इसके तहत आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट देकर तुरंत अपना लर्निग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं।
❓ Driving License की सरकारी फीस कितनी है?
लर्निंग लाइसेंस की फीस लगभग 150 से 200 रुपये प्रति श्रेणी होती है। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की फीस (ड्राइविंग टेस्ट और स्मार्ट कार्ड शुल्क मिलाकर) लगभग 700 से 1000 रुपये तक होती है, जो अलग-अलग राज्यों के नियमानुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है।
❓ ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Renewal) कब कराना पड़ता है?
निजी वाहनों (Non-Transport) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस 20 वर्ष या 40 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक वैध रहता है। वैधता समाप्त होने के बाद आप ऑनलाइन सारथी पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण (Renewal) का आवेदन कर सकते हैं।
❓ ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने पर डुप्लीकेट (Duplicate DL) कैसे मंगाएं?
यदि आपका डीएल खो गया है, तो आप सारथी पोर्टल पर जाकर 'Apply for Duplicate DL' विकल्प का चयन करें। फॉर्म भरकर आवश्यक शुल्क (लगभग 200-400 रुपये) का भुगतान करने के बाद RTO द्वारा आपका नया डुप्लीकेट डीएल पते पर भेज दिया जाता है।
❓ डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (Digital DL) मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें?
आप प्ले स्टोर से भारत सरकार का आधिकारिक ऐप 'DigiLocker' या 'mParivahan' डाउनलोड करें। ऐप में आधार द्वारा लॉग इन करें, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करें और अपना डिजिटल डीएल प्राप्त करें, जो जांच के दौरान मूल भौतिक लाइसेंस की तरह ही वैध है।
❓ डीएल आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
बिना गियर वाले दोपहिया वाहन (50cc तक) के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष है (अभिभावकों की सहमति आवश्यक)। गियर वाले सामान्य वाहनों (दोपहिया और चार पहिया) के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और कमर्शियल/ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए।
❓ सड़क परिवहन विभाग की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का राष्ट्रीय हेल्पडेस्क ईमेल helpdesk-sarathi@gov.in है और हेल्पलाइन नंबर 0120-4925505 है।